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2009 के मुकदमे में बरी हुये संगीत सोम,2 लोगों को मिली सजा

भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को MP/mla कोर्ट ने किया बरी 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को दी सजा


 जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के फायर ब्रांड नेता व जनपद मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक संगीत सोम 2009 के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए। जहां सुनवाई के दौरान स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट मयंक जायसवाल ने पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है। जबकि उनके तीन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डो को दो-दो साल की सजा सुनाई है।दरअसल मामला 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान का है समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े पूर्व विधायक संगीत सोम अपने काफिले के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मालवीय चौक से जा रहे थे ।मगर इसी दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर विधायक और विधायक के सिक्योरिटी गार्डों के साथ तत्कालीन पीएसआई हरमीत सिंह से जबरदस्त कहासुनी हो गई थी जिसके बाद पीएसआई हरमीत सिंह ने पूर्व विधायक संगीत सोम और उसके तीन अन्य सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ धारा 147, 148, 353 और 188 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए  मयंक जयसवाल की कोर्ट में चल रही थी। इसी को लेकर आज सुनवाई की तारीख थी जिसमें पूर्व विधायक संगीत सोम स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिसमें वर्तमान में टीआई हरमीत सिंह के बयान के आधार पर पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि उसके तीन सिक्योरिटी गार्डों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने तीनों सुरक्षा गार्डों को जमानत पर जुर्माना ले रिहा कर दिया है।



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