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अखिलेश यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत,झूम उठे कार्यकर्ता


अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत चौधरी व अफजाल अंसारी , अब्बास अंसारी को मिली राहत बढी



सरकार ने कहा- माडल कोड आफ कंडक्ट के कारण जून के अंत में होगा नीतिगत फैसला 

प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से एक हफ्ते में मांगा व्यक्तिगत हलफनामा 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर, नोएडा के सेक्टर 49मे कोविड नियमों का उल्लघंन कर जुलूस निकालने के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,उ प्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,जयंत चौधरी , अफजाल अंसारी अब्बास अंसारी आदि के विरुद्ध याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर  लगी रोक बढा दी है।

 कोविड गाइडलाइंस का उल्लघंन करने पर इनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है।

मामले में आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं सरकार को फैसला लेना है।

इससे पहले गृह सचिव संजीव गुप्ता ने बताया था  कि यह सरकारी नीति का मसला है।और  निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था।

राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी माडल कोड आफ कंडक्ट लागू है। इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता।जून 24के अंत तक फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 23अप्रैल को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इन नेताओं की तरफ से अलग-अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।


मालूम हो कि फरवरी 22मे इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लघंन कर भीड़ इकट्ठी कर जुलूस निकाला।जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ए सी जे एम गौतमबुद्धनगर ने उसपर संज्ञान भी ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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