यमुना की गन्दगी साफ न करने पर नगर निगम आगरा पर 58 करोड़ का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम कि याचिका को किया ख़ारिज
जुर्माने कि राशि को जमा करने के आदेश
आगरा नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम झटका
कालिंदी का कत्ल और नाले में तब्दील करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एनजीटी में साल 2022 में डाली थी याचिका
एनजीटी के आदेश पर बनी कमेटी ने एनजीटी में पेश की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया था 58 करोड़ 39 लाख का जुर्माना
जुलाई 24 में ngt कि कमेटी ने uppcb के खाते में नगर निगम को दिया था आदेश
तीन माह में जुर्माने की राशि जमा करनी थी नगर निगम को, लेकिन नगर निगम चला गया सुप्रीम कोर्ट, वहां पर चार नवम्बर को याचिका ख़ारिज कर दी गयी
एनजीटी के आदेश के खिलाफ नगर निगम गया था सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को झटका देते हुए याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश का पालन करने के दिए आदेश
नगर निगम को अब पर्यावरण विभाग को जमा कराने होंगे 58 करोड़ 39 लाख रुपए
पूरे मामले पर निगम अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से किया इंकार
जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से सीवर और नाले का गंदा पानी जा रहा सीधे यमुना में/याचिकाकर्ता
आम जनमानस और पर्यावरण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जिम्मेदार/याचिकाकर्ता ।।





