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आजम खान को इस मामले में कोर्ट ने किया बरी, जानिये मामला

 सपा नेता आज़म खान को कोर्ट से राहत,

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला 

सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने किया बरी,



 सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है

आजम खान पर आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जो कि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी और 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से आ जा नही सकता। इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था जो की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचरण दीन था इस मामले आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है।

इस विषय पर आजम खान के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया,, सन 2019 में लोकसभा चुनाव था तत्कालीन एसडीएम पी पी तिवारी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई थी मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध कि वह वोटिंग कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी लेकर आए थे वोट डालने के लिए, जिसमें उनकी चार्जशीट हुई और एक एनसीआर कायम हुई थी और चार्जशीट होने के बाद में माननीय कोर्ट के अंदर ट्रायल चला जिसमें 5 विटनेस पेश हुए और प्रॉसीक्यूशन बिल्कुल फेल रहा यह साबित करने के लिए की जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वह सही थे कोर्ट ने झूठा मुकदमा पाते हुए आजम खान साहब को बरी कर दिया है। यह सन 2019 का मामला था 171 एफ आईपीसी और 133 आरपी एक्ट के अंदर यह मुकदमा कायम कराया गया था मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान साहब को बरी कर दिया है।

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