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जेल जा सकते हैं संजय सिंह,जानिये पूरा मामला




सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया स्पेशल सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील खारिज होने के बाद सम्बंधित कोर्ट में करना था समर्पण। फिलहाल अभी तक किसी ने भी नहीं किया सरेंडर,कोर्ट से ये लोग लगातार मौका  मांग रहे थे पर कोर्ट ने कोई मौका देना उचित नहीं समझा

एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ठहराया था दोषी और सभी को तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा थी सुनाई इस मामले में एक दोषी की अपील अभी भी बताई जा रही लम्बित जबकि शेष पांच दोषियों की अपील हो चुकी है खारिज दरअसल शहर में करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली -पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में इन सभी पर सड़क पर जाम लगाने व धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को  मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह,पूर्व विधायक अनूप संडा,पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,वर्तमान नामित सभासद विजय,पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार,पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। पूरा मामला विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में चला था मामले का ट्रायल,दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की हो चुकी थी मौत,शेष छह लोगों के खिलाफ पूरा हुआ था ट्रायल, सभ को मिली थी सजा तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने छ आरोपियों को भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए सुनाई थी तीन-तीन माह के कारावास व अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सभी को बीस अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।

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