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आजम खान ने कोर्ट से मांगा समय,लोग हैरान

 समय दे दीजिये जज साहब 10000 रु की व्यवस्था करना है।

आज़म खान पक्ष ने हर्जाने के 10000 जमा करने के लिए मांगी मोहलत



 समय कहाँ से कहाँ पहुंच देता है? जिस व्यक्ति के लिए 10000 करोड़ रु भी कोई बड़ी बात न हो वह अदालत में हर्जाने के 10000 रु की व्यवस्था करने के लिए जज साहब से समय की गुहार लगा रहा है।

 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सरकार के वरिष्ठतम मंत्रीयो में से एक, मोहम्मद आजम खान का।

दरअसल आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है जिसमे आज़म खान पक्ष पर अदालत ने 10000 रु हर्जाना लगाया था। यह हर्जाना जमा करने के लिए 10000 रु की व्यवस्था करने को आज़म खान पक्ष ने अदालत से समय मांगा है।

 इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में विचारणदीन है उसमें गवाहों की गवाही हो गई है बचाव पक्ष के द्वारा पीडब्लू 8 एसआई परमिश कुमार पुण जिरह करने हेतु रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय में विलंब के लिए दिया गया है और इसमें ₹10 हजार का हरजा भी लगाया गया था। उसके बाद पत्रावली नियत थी बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया की ₹10 हजार का इंतजाम नहीं हो पाया है इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.9.2024 की तिथि नियत की है।

यह पूछे जाने पर की कितना समय मांगा था? इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया,, उनके द्वारा दो सप्ताह का समय मांगा गया था लेकिन पत्रावली अंतिम अवसर पर है गवाही पूरी हो चुकी है इसलिए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत की है।

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